पंजाब के लुधियाना के गुरुद्वारा ठाठ चरण घाट के मुख्य सेवक रहे बाबा बलजिंदर सिंह को मोगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई है। बाबा शुरू से ही अय्याश प्रवृत्ति का रहा है। जगराओं में उसके डेरे में एक कमरा बनाया गया था। इस कमरे में वो अकेला ही रहता था। वहां अकेले में ही संगत की समस्याएं सुनता था। जिन महिलाओं या लड़कियों पर बाबा का दिल आता था, उन्हें डेरे में बुलाकर उसी प्राइवेट कमरे में मिलता था। बलजिंदर 2001 में ही अपना घर बार छोड़कर निकल गया था। इसके बाद वो जगराओं में नहर अखाड़ा के पास बने ठाठ चरण घाट डेरे आया। कुछ ही समय वाद वह इसका प्रमुख भी बन गया। कम उम्र में ही बाबा ने प्रवचन करने शुरू किए और उसके बाद 2007 में वह जर्मनी चला गया। वहां उसने जर्मन लड़की से शादी की और उसे लेकर भारत वापस आ गया। कुछ दिनों तक वो बाबा के साथ यहां रही और फिर छोड़कर वापस चले गई। डेरे में अकेला रहता था बलजिंदर
पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद बाबा बलजिंदर सिंह डेरे में अकेले रहने लगा। उसके परिवार में कोई नहीं था। सेवादार सेवा करते थे और बाबा नियमित तौर पर लोगों को प्रवचन सुनाता था। यही नहीं लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करवाता था। अकेले में सुनता था समस्या
बाबा ने संगत की समस्या सुनने के लिए डेरे में जो कमरा बनाया था, उसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति या परिवार अंदर जा सकता था। जब बाबा उनकी समस्या सुनता था। उस समय कमरे के दरवाजे पर बाकायदा सेवादार खड़े रहते थे। बिना बाबा की आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा
बाबा अपने प्रवचनों के जरिए लोगों को कहता था कि यहां आकर हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। यही नहीं वह नशा छुड़ाने की बात भी करता था। बंद कमरे में बाबा ऐसे ही लोगों से मिलता था। बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ जो महिलाएं और लड़कियां आती थी। बाबा उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। कई बार तो कैंसर ठीक करने का भी दावा किया। बाबा बलजिंदर सिंह से जुड़े विवाद, जानिए… —————– यह खबर भी पढ़ें… गुरुद्वारा ठाट चरणघाट के बाबा को 10 साल कैद: मोगा कोर्ट ने रेप केस में सुनाई सजा; लड़की बोली- अरदास के बहाने होटल में ले गया था पंजाब में मोगा कोर्ट ने गुरुद्वारा ठाट चरणघाट के मुखी बाबा बलजिंदर सिंह को रेप केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एक महिला ने बाबा पर केस दर्ज कराया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसे कई बार होटल और डेरे में बुलाया। (पूरी खबर पढ़ें)
पंजाब के लुधियाना के गुरुद्वारा ठाठ चरण घाट के मुख्य सेवक रहे बाबा बलजिंदर सिंह को मोगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई है। बाबा शुरू से ही अय्याश प्रवृत्ति का रहा है। जगराओं में उसके डेरे में एक कमरा बनाया गया था। इस कमरे में वो अकेला ही रहता था। वहां अकेले में ही संगत की समस्याएं सुनता था। जिन महिलाओं या लड़कियों पर बाबा का दिल आता था, उन्हें डेरे में बुलाकर उसी प्राइवेट कमरे में मिलता था। बलजिंदर 2001 में ही अपना घर बार छोड़कर निकल गया था। इसके बाद वो जगराओं में नहर अखाड़ा के पास बने ठाठ चरण घाट डेरे आया। कुछ ही समय वाद वह इसका प्रमुख भी बन गया। कम उम्र में ही बाबा ने प्रवचन करने शुरू किए और उसके बाद 2007 में वह जर्मनी चला गया। वहां उसने जर्मन लड़की से शादी की और उसे लेकर भारत वापस आ गया। कुछ दिनों तक वो बाबा के साथ यहां रही और फिर छोड़कर वापस चले गई। डेरे में अकेला रहता था बलजिंदर
पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद बाबा बलजिंदर सिंह डेरे में अकेले रहने लगा। उसके परिवार में कोई नहीं था। सेवादार सेवा करते थे और बाबा नियमित तौर पर लोगों को प्रवचन सुनाता था। यही नहीं लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करवाता था। अकेले में सुनता था समस्या
बाबा ने संगत की समस्या सुनने के लिए डेरे में जो कमरा बनाया था, उसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति या परिवार अंदर जा सकता था। जब बाबा उनकी समस्या सुनता था। उस समय कमरे के दरवाजे पर बाकायदा सेवादार खड़े रहते थे। बिना बाबा की आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा
बाबा अपने प्रवचनों के जरिए लोगों को कहता था कि यहां आकर हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। यही नहीं वह नशा छुड़ाने की बात भी करता था। बंद कमरे में बाबा ऐसे ही लोगों से मिलता था। बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ जो महिलाएं और लड़कियां आती थी। बाबा उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। कई बार तो कैंसर ठीक करने का भी दावा किया। बाबा बलजिंदर सिंह से जुड़े विवाद, जानिए… —————– यह खबर भी पढ़ें… गुरुद्वारा ठाट चरणघाट के बाबा को 10 साल कैद: मोगा कोर्ट ने रेप केस में सुनाई सजा; लड़की बोली- अरदास के बहाने होटल में ले गया था पंजाब में मोगा कोर्ट ने गुरुद्वारा ठाट चरणघाट के मुखी बाबा बलजिंदर सिंह को रेप केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एक महिला ने बाबा पर केस दर्ज कराया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसे कई बार होटल और डेरे में बुलाया। (पूरी खबर पढ़ें)