सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कानून से बचने के लिए विदेश भागे आरोपियों को वापस लाने का देश को पूरा अधिकार है। कोर्ट ने दुबई में रहने वाले विजय मुरलीधर उधवानी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसमें उधवानी ने भारत से UAE को भेजी गई उन्हें वापस लाने की रिक्वेस्ट (एक्सट्रडिशन रिक्वेस्ट) हटाने की मांग की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान पिटीशनर की दलीलें मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उसे FIR की पूरी जानकारी चाहिए तो उसे भारत आकर लेनी होगी। उधवानी पर गुजरात में 153 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें शराब की तस्करी और गैंग की तरह गैर-कानूनी काम करने के आरोप भी शामिल हैं। वह जुलाई 2022 में दुबई जाने के बाद से भारत नहीं लौटा है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। वकील ने कहा- आरोपी के पास पासपोर्ट नहीं आरोपी के वकील ने कहा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है और वह भारत वापस आना चाहता है। इस मामले में एक सह-आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है, इसलिए उधवानी अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। उसने यह भी मांग की थी कि भारत लौटने पर उसे CCTV निगरानी वाली कस्टडी में रखा जाए। बेंच ने इन दलीलों पर विचार करने से इनकार किया और कहा कि अधिकारी उसे भारत लाने में सक्षम हैं। इसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली। गुजरात हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज की इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी उधवानी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि आरोपी को मौजूद रहने के लिए बुलाना और उसे वापस लाने (एक्सट्रडिशन) की प्रक्रिया शुरू करना बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह सिर्फ शराबबंदी से जुड़े मामलों में ही नहीं, बल्कि जालसाजी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में भी शामिल है, जिनकी जांच ED कर रही है। प्रत्यर्पण के बारे में जानें… अगर कोई व्यक्ति अपराध करके भारत से भागकर किसी दूसरे देश में छिपा है तो भारत उसे वापस लाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया करता है, उसे प्रत्यर्पण कहते हैं। समझें पूरी प्रक्रिया… 10 अप्रैल: टॉप-सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। राणा का प्रत्यर्पण टॉप-सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था, जब NIA का एक अधिकारी पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। पूरी खबर पढ़ें… विदेश भागे बड़े अपराधियों के नाम दाउद इब्राहिम: दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वॉन्टेड अपराधी है। उस पर 1993 मुंबई ब्लास्ट, माफिया नेटवर्क चलाने, उगाही, तस्करी और आतंकियों को मदद देने जैसे बड़े आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कई सालों से पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। भारत उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की लंबे समय से कोशिश कर रहा है। विजय माल्या: विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ED माल्या की कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। 2016 में वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे और वहीं रह रहे हैं। भारत माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। नीरव मोदी: नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है, जिसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के जरिए फर्जी लेनदेन कराने का आरोप भी है। नीरव मोदी 2018 में भारत से भागकर UK चला गया था और वहीं गिरफ्तार हुआ। वह अभी ब्रिटेन में जेल में है और उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत और UK में कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेहुल चोकसी: मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। उस पर 13850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वह लंबे समय तक कैरेबियन (एंटिगा) में रह रहा था और वहां की नागरिकता भी ले ली थी। अप्रैल 2025 में उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ED ने उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं और जांच अभी भी जारी है। ललित मोदी: ललित मोदी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और IPL से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिरे रहे हैं। वह लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत लौटने से बच रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के मामले दर्ज हैं। भारत ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। —————————- ये खबर भी पढ़ें… भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, बेल्जियम कोर्ट का फैसला बेल्जियम के एंटवर्प शहर की एक कोर्ट ने 17 अक्टबर को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने बताया था कि कोर्ट ने माना कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी। पूरी खबर पढ़ें…
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कानून से बचने के लिए विदेश भागे आरोपियों को वापस लाने का देश को पूरा अधिकार है। कोर्ट ने दुबई में रहने वाले विजय मुरलीधर उधवानी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसमें उधवानी ने भारत से UAE को भेजी गई उन्हें वापस लाने की रिक्वेस्ट (एक्सट्रडिशन रिक्वेस्ट) हटाने की मांग की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान पिटीशनर की दलीलें मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उसे FIR की पूरी जानकारी चाहिए तो उसे भारत आकर लेनी होगी। उधवानी पर गुजरात में 153 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें शराब की तस्करी और गैंग की तरह गैर-कानूनी काम करने के आरोप भी शामिल हैं। वह जुलाई 2022 में दुबई जाने के बाद से भारत नहीं लौटा है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। वकील ने कहा- आरोपी के पास पासपोर्ट नहीं आरोपी के वकील ने कहा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है और वह भारत वापस आना चाहता है। इस मामले में एक सह-आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है, इसलिए उधवानी अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। उसने यह भी मांग की थी कि भारत लौटने पर उसे CCTV निगरानी वाली कस्टडी में रखा जाए। बेंच ने इन दलीलों पर विचार करने से इनकार किया और कहा कि अधिकारी उसे भारत लाने में सक्षम हैं। इसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली। गुजरात हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज की इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी उधवानी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि आरोपी को मौजूद रहने के लिए बुलाना और उसे वापस लाने (एक्सट्रडिशन) की प्रक्रिया शुरू करना बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह सिर्फ शराबबंदी से जुड़े मामलों में ही नहीं, बल्कि जालसाजी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में भी शामिल है, जिनकी जांच ED कर रही है। प्रत्यर्पण के बारे में जानें… अगर कोई व्यक्ति अपराध करके भारत से भागकर किसी दूसरे देश में छिपा है तो भारत उसे वापस लाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया करता है, उसे प्रत्यर्पण कहते हैं। समझें पूरी प्रक्रिया… 10 अप्रैल: टॉप-सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। राणा का प्रत्यर्पण टॉप-सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था, जब NIA का एक अधिकारी पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। पूरी खबर पढ़ें… विदेश भागे बड़े अपराधियों के नाम दाउद इब्राहिम: दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वॉन्टेड अपराधी है। उस पर 1993 मुंबई ब्लास्ट, माफिया नेटवर्क चलाने, उगाही, तस्करी और आतंकियों को मदद देने जैसे बड़े आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कई सालों से पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। भारत उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की लंबे समय से कोशिश कर रहा है। विजय माल्या: विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ED माल्या की कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। 2016 में वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे और वहीं रह रहे हैं। भारत माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। नीरव मोदी: नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है, जिसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के जरिए फर्जी लेनदेन कराने का आरोप भी है। नीरव मोदी 2018 में भारत से भागकर UK चला गया था और वहीं गिरफ्तार हुआ। वह अभी ब्रिटेन में जेल में है और उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत और UK में कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेहुल चोकसी: मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। उस पर 13850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वह लंबे समय तक कैरेबियन (एंटिगा) में रह रहा था और वहां की नागरिकता भी ले ली थी। अप्रैल 2025 में उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ED ने उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं और जांच अभी भी जारी है। ललित मोदी: ललित मोदी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और IPL से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिरे रहे हैं। वह लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत लौटने से बच रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के मामले दर्ज हैं। भारत ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। —————————- ये खबर भी पढ़ें… भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, बेल्जियम कोर्ट का फैसला बेल्जियम के एंटवर्प शहर की एक कोर्ट ने 17 अक्टबर को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने बताया था कि कोर्ट ने माना कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी। पूरी खबर पढ़ें…