
कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज FIR की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुटि्टयों के बाद फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला- मंत्री से जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं? आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी और राज्य सरकार की दलील मध्य प्रदेश सरकार- महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम 7:55 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जांच पुलिस कर रही है। हाईकोर्ट- जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने दिया था विजय शाह पर FIR का आदेश FIR इस तरह दर्ज की जिसे रद्द किया जा सके: हाईकोर्ट हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा था… एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला, जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। FIR इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। न्यायालय निर्देश देता है कि 14 मई का पूरा आदेश FIR के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को खुद यह केस उठाया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने 14 मई कहा था- भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना इन्हीं धाराओं के तहत आपराधिक कृत्य है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में 14 मई के इसी आदेश को एफआईआर के पैरा 12 में पढ़ने की बात कही है। 11 मई को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था मंत्री विजय शाह रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में कहा था, ‘उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।’ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिसरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे। बयान पर विवाद बढ़ा तो शाह ने माफी मांगी
विजय शाह ने बुधवार को वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, ‘मैं शर्मिंदा हूं, दुखी दिल से माफी चाहता हूं। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द जुबान से निकल गए, जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूं। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं।’ अभी इस्तीफा नहीं देंगे विजय शाह, कोर्ट में रखेंगे पक्ष
मंत्री विजय शाह पर भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन वे अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि फिलहाल मंत्री विजय शाह इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक विजय शाह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग पार्टी से की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंत्री विजय शाह अपने बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। कांग्रेस की मांग, शाह को पार्टी से निकाले भाजपा
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कौन हैं विजय शाह ? पार्टी का एक्शन: बयान को लेकर संगठन महामंत्री की फटकार
मंत्री शाह के बयान से नाराज पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बुलावे पर मंत्री जी हवाई चप्पल में ही पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां संगठन महामंत्री ने बयान को लेकर उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री जी के बोल बदल गए। सूत्रों के मुताबिक शाह ने माफी मांगते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने पूछा- सीएम मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे ? ये खबरें भी पढ़ें… अभी इस्तीफा नहीं देंगे विजय शाह, कोर्ट में रखेंगे पक्ष मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन वे अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि फिलहाल शाह इस्तीफा नहीं देंगे। पढ़ें पूरी खबर… मंत्री शाह के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस, पुलिस से बहस: महिला आयोग ने बयान को बताया अपमानजनक कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में कांग्रेस नेता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज कर ली गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने X पर लिखा- यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं। पढ़ें पूरी खबर… MP के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान: शाह बोले- जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी-तैसी कराई
मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा- जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। पढ़ें पूरी खबर… कर्नल सोफिया पर बयान को लेकर मंत्री को फटकार:हवाई चप्पल में भागकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे; बोले-दुखी मन से कहा था,माफी मांगता हूं
मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद नाराज पार्टी आलाकमान ने शाह को आनन-फानन में प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। पढ़ें पूरी खबर…
कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज FIR की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुटि्टयों के बाद फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला- मंत्री से जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं? आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी और राज्य सरकार की दलील मध्य प्रदेश सरकार- महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम 7:55 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जांच पुलिस कर रही है। हाईकोर्ट- जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने दिया था विजय शाह पर FIR का आदेश FIR इस तरह दर्ज की जिसे रद्द किया जा सके: हाईकोर्ट हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा था… एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला, जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। FIR इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। न्यायालय निर्देश देता है कि 14 मई का पूरा आदेश FIR के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को खुद यह केस उठाया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने 14 मई कहा था- भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना इन्हीं धाराओं के तहत आपराधिक कृत्य है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में 14 मई के इसी आदेश को एफआईआर के पैरा 12 में पढ़ने की बात कही है। 11 मई को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था मंत्री विजय शाह रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में कहा था, ‘उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।’ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिसरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे। बयान पर विवाद बढ़ा तो शाह ने माफी मांगी
विजय शाह ने बुधवार को वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, ‘मैं शर्मिंदा हूं, दुखी दिल से माफी चाहता हूं। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द जुबान से निकल गए, जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूं। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं।’ अभी इस्तीफा नहीं देंगे विजय शाह, कोर्ट में रखेंगे पक्ष
मंत्री विजय शाह पर भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन वे अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि फिलहाल मंत्री विजय शाह इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक विजय शाह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग पार्टी से की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंत्री विजय शाह अपने बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। कांग्रेस की मांग, शाह को पार्टी से निकाले भाजपा
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कौन हैं विजय शाह ? पार्टी का एक्शन: बयान को लेकर संगठन महामंत्री की फटकार
मंत्री शाह के बयान से नाराज पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बुलावे पर मंत्री जी हवाई चप्पल में ही पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां संगठन महामंत्री ने बयान को लेकर उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री जी के बोल बदल गए। सूत्रों के मुताबिक शाह ने माफी मांगते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने पूछा- सीएम मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे ? ये खबरें भी पढ़ें… अभी इस्तीफा नहीं देंगे विजय शाह, कोर्ट में रखेंगे पक्ष मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन वे अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि फिलहाल शाह इस्तीफा नहीं देंगे। पढ़ें पूरी खबर… मंत्री शाह के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस, पुलिस से बहस: महिला आयोग ने बयान को बताया अपमानजनक कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में कांग्रेस नेता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज कर ली गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने X पर लिखा- यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं। पढ़ें पूरी खबर… MP के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान: शाह बोले- जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी-तैसी कराई
मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा- जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। पढ़ें पूरी खबर… कर्नल सोफिया पर बयान को लेकर मंत्री को फटकार:हवाई चप्पल में भागकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे; बोले-दुखी मन से कहा था,माफी मांगता हूं
मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद नाराज पार्टी आलाकमान ने शाह को आनन-फानन में प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। पढ़ें पूरी खबर…