नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी कर 288 वीडियोज लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और X को 36 घंटे में घटना से जुडे़ सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया कि यह नैतिकता के साथ X के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। दिसंबर में वीडियो हटवाने का अधिकार मिला
दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से वीडियो हटाने का अधिकार मिलने के बाद कंटेंट को लेकर यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इस तरह का यह दूसरा मामला है। इससे पहले जनवरी में ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भेजे गए नोटिस में भ्रामक और संवेदनशील-भड़काऊ जानकारी वाले कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई गई थी। इसमें मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि आपके ऐसा न करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी। नोटिस में एक यूट्यूब वीडियो, एक इंस्टाग्राम पोस्ट और दो इंस्टाग्राम रील को लिस्ट किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह नोटिस किसी विशिष्ट घटना से संबंधित था या नहीं। रेलवे ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिए अधिकार
24 दिसंबर को रेल मंत्रालय ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी (रेलवे बोर्ड) को IT एक्ट के 79(3)(बी) के तहत एक अधिकार दिया। इसके तहत अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे किसी भी कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी कर सकता है। पहले यह निर्देश IT मंत्रालय की धारा 69ए ब्लॉकिंग कमेटी के जरिए भेजे जाते थे। घटना के बाद तीन चश्मदीदों के बयान… ………………………………..
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दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, भास्कर की खबर पर मुहर: RPF की रिपोर्ट- कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म बदला, अनाउंसमेंट से भीड़ बेकाबू हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत की हो गई थी। RPF की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है। दैनिक भास्कर ने 17 फरवरी को ही इसकी जानकारी दे दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी कर 288 वीडियोज लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और X को 36 घंटे में घटना से जुडे़ सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया कि यह नैतिकता के साथ X के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। दिसंबर में वीडियो हटवाने का अधिकार मिला
दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से वीडियो हटाने का अधिकार मिलने के बाद कंटेंट को लेकर यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इस तरह का यह दूसरा मामला है। इससे पहले जनवरी में ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भेजे गए नोटिस में भ्रामक और संवेदनशील-भड़काऊ जानकारी वाले कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई गई थी। इसमें मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि आपके ऐसा न करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी। नोटिस में एक यूट्यूब वीडियो, एक इंस्टाग्राम पोस्ट और दो इंस्टाग्राम रील को लिस्ट किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह नोटिस किसी विशिष्ट घटना से संबंधित था या नहीं। रेलवे ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिए अधिकार
24 दिसंबर को रेल मंत्रालय ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी (रेलवे बोर्ड) को IT एक्ट के 79(3)(बी) के तहत एक अधिकार दिया। इसके तहत अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे किसी भी कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी कर सकता है। पहले यह निर्देश IT मंत्रालय की धारा 69ए ब्लॉकिंग कमेटी के जरिए भेजे जाते थे। घटना के बाद तीन चश्मदीदों के बयान… ………………………………..
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