चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद पंजाब पुलिस के DIG हरचरण भुल्लर को गद्दा चाहिए। जेल की बैरक में भुल्लर की पीठ में दर्द हो रहा है। इस वजह से उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है।मंगलवार को CBI कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भुल्लर ने यह डिमांड रखी। इस संबंध में कोर्ट में एप्लिकेशन भी दी। जिस पर CBI कोर्ट ने इस एप्लिकेशन को बुड़ैल जेल के सुपरिटेडेंट को भेज दिया। जिसमें कहा कि अगर जेल मैनुअल में ये संभव हो तो इस पर विचार किया जाए। DIG भुल्लर को CBI ने 16 अक्टूबर को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। भुल्लर के साथ उनके बिचौलिए कृष्नु शारदा को भी अरेस्ट किया गया था। मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद भुल्लर को दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 15 दिन जेल में बिना गद्दे के काटे
DIG भुल्लर को गिरफ्तारी के बाद 17 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। तब CBI ने उनका रिमांड नहीं मांगा। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल में वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें गद्दा नहीं दिया गया था। इसके बाद CBI ने 2 बार में उनका 10 दिन का रिमांड लिया। मंगलवार को रिमांड की मांग नहीं की गई। जेल में बिचौलिए कृष्नु से नहीं मिल पाएंगे DIG भुल्लर
इसी बुड़ैल जेल में DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ बिचौलिया कृष्नु भी बंद है। सोर्सेज के मुताबिक CBI ने कोर्ट में कहा कि DIG हरचरण सिंह भुल्लर को बिचौलिए कृष्नु से जेल में न मिलने दिया जाए, इस बारे में आदेश जारी किए जाएं। CBI को लगता है कि उसने कई अफसरों के राज उजागर किए हैं, ऐसे में जेल में उसे धमकाया जा सकता है। यह भी चर्चा है कि कृष्नु सरकारी गवाह बनने को तैयार है। भुल्लर को अब ED ले जा सकती है
ED के सोर्सेज के मुताबिक वह DIG भुल्लर का रिमांड ले सकते हैं। मंगलवार को ED की टीम चंडीगढ़ में CBI ऑफिस पहुंची। जहां काफी देर तक उन्होंने CBI के जांच अफसरों से बात की। ED इस मामले में आय से अधिक संपत्ति और बेनामी प्रॉपर्टी की जांच की तैयारी में है। जिसमें भुल्लर ही नहीं बल्कि वह IAS और IPS अफसर भी शामिल हैं, जिनके नाम DIG और बिचौलिए कृष्नु ने उगले हैं। ED इसके लिए CBI कोर्ट में एप्लिकेशन लगा सकती है। पंजाब विजिलेंस भी मांग सकती है रिमांड
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो काफी समय से DIG भुल्लर का प्रोडक्शन वारंट लेने की तैयारी कर रहा है। पहले जब विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की एप्लिकेशन लगाई थी, उस दौरान CBI ने उनसे पहले चंडीगढ़ कोर्ट में 5 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लेने की एप्लिकेशन लगा दी। जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने विजिलेंस की याचिका को खारिज कर दिया और चंडीगढ़ कोर्ट ने CBI को 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट दे दिया। जांच में नहीं कर रहा सहयोग
मंगलवार को CBI ने कोर्ट में कहा कि DIG भुल्लर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी लिए जाने बाकी हैं। भुल्लर से कई बार वे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने ठीक से उन सवालों के जवाब नहीं दिए। CBI सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार बिचौलिये कृष्नु शारदा के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भ्रष्ट डीलिंग के कई सबूत मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि कृष्नु इन अफसरों के जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग, FIR रद्द करवाने और केस प्रभावित करने जैसे काम करता था। अब ED के रिकॉर्ड लेने के बाद कई अफसरों के नाम सार्वजनिक हो सकते हैं, जिनसे भुल्लर से पूछताछ के प्रश्न जुड़े थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर का 5 दिन का CBI रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को (11 नवंबर) उन्हें चंडीगढ़ स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब 20 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस दिन DIG की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। उधर, DIG के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि भुल्लर को जेल के अंदर मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके बाद जज ने कहा कि यह आवेदन जेल में दे दीजिए।
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद पंजाब पुलिस के DIG हरचरण भुल्लर को गद्दा चाहिए। जेल की बैरक में भुल्लर की पीठ में दर्द हो रहा है। इस वजह से उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है।मंगलवार को CBI कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भुल्लर ने यह डिमांड रखी। इस संबंध में कोर्ट में एप्लिकेशन भी दी। जिस पर CBI कोर्ट ने इस एप्लिकेशन को बुड़ैल जेल के सुपरिटेडेंट को भेज दिया। जिसमें कहा कि अगर जेल मैनुअल में ये संभव हो तो इस पर विचार किया जाए। DIG भुल्लर को CBI ने 16 अक्टूबर को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। भुल्लर के साथ उनके बिचौलिए कृष्नु शारदा को भी अरेस्ट किया गया था। मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद भुल्लर को दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 15 दिन जेल में बिना गद्दे के काटे
DIG भुल्लर को गिरफ्तारी के बाद 17 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। तब CBI ने उनका रिमांड नहीं मांगा। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल में वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें गद्दा नहीं दिया गया था। इसके बाद CBI ने 2 बार में उनका 10 दिन का रिमांड लिया। मंगलवार को रिमांड की मांग नहीं की गई। जेल में बिचौलिए कृष्नु से नहीं मिल पाएंगे DIG भुल्लर
इसी बुड़ैल जेल में DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ बिचौलिया कृष्नु भी बंद है। सोर्सेज के मुताबिक CBI ने कोर्ट में कहा कि DIG हरचरण सिंह भुल्लर को बिचौलिए कृष्नु से जेल में न मिलने दिया जाए, इस बारे में आदेश जारी किए जाएं। CBI को लगता है कि उसने कई अफसरों के राज उजागर किए हैं, ऐसे में जेल में उसे धमकाया जा सकता है। यह भी चर्चा है कि कृष्नु सरकारी गवाह बनने को तैयार है। भुल्लर को अब ED ले जा सकती है
ED के सोर्सेज के मुताबिक वह DIG भुल्लर का रिमांड ले सकते हैं। मंगलवार को ED की टीम चंडीगढ़ में CBI ऑफिस पहुंची। जहां काफी देर तक उन्होंने CBI के जांच अफसरों से बात की। ED इस मामले में आय से अधिक संपत्ति और बेनामी प्रॉपर्टी की जांच की तैयारी में है। जिसमें भुल्लर ही नहीं बल्कि वह IAS और IPS अफसर भी शामिल हैं, जिनके नाम DIG और बिचौलिए कृष्नु ने उगले हैं। ED इसके लिए CBI कोर्ट में एप्लिकेशन लगा सकती है। पंजाब विजिलेंस भी मांग सकती है रिमांड
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो काफी समय से DIG भुल्लर का प्रोडक्शन वारंट लेने की तैयारी कर रहा है। पहले जब विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की एप्लिकेशन लगाई थी, उस दौरान CBI ने उनसे पहले चंडीगढ़ कोर्ट में 5 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लेने की एप्लिकेशन लगा दी। जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने विजिलेंस की याचिका को खारिज कर दिया और चंडीगढ़ कोर्ट ने CBI को 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट दे दिया। जांच में नहीं कर रहा सहयोग
मंगलवार को CBI ने कोर्ट में कहा कि DIG भुल्लर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी लिए जाने बाकी हैं। भुल्लर से कई बार वे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने ठीक से उन सवालों के जवाब नहीं दिए। CBI सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार बिचौलिये कृष्नु शारदा के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भ्रष्ट डीलिंग के कई सबूत मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि कृष्नु इन अफसरों के जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग, FIR रद्द करवाने और केस प्रभावित करने जैसे काम करता था। अब ED के रिकॉर्ड लेने के बाद कई अफसरों के नाम सार्वजनिक हो सकते हैं, जिनसे भुल्लर से पूछताछ के प्रश्न जुड़े थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर का 5 दिन का CBI रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को (11 नवंबर) उन्हें चंडीगढ़ स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब 20 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस दिन DIG की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। उधर, DIG के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि भुल्लर को जेल के अंदर मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके बाद जज ने कहा कि यह आवेदन जेल में दे दीजिए।