रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट के बाद गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट से भी जमानत मिल गई। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने के लिए जमानत देते हुए सजा स्थगित कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आसाराम उर्फ आशुमल (86) के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया- आसाराम 13 साल से जेल में बंद है। हिरासत प्रमाण-पत्र के अनुसार उसने छूट सहित कुल 12 साल, 11 महीने और 27 दिन की सजा काट ली है। जबकि वास्तविक हिरासत अवधि 11 साल, 6 महीने और 3 दिन की है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दी जमानत
वकीलों के पक्ष सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। दोनों अदालतों ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की है। आसाराम को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय, जोधपुर ने 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर नाबालिग से रेप और अन्य संगीन आरोप थे। करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उसे मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को नियमित जमानत की शर्तें
राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई के बाद 29 अक्टूबर को फैसला दिया था। इसमें 6 महीने की जमानत मंजूर करने के साथ ही शर्तें तय की गई थीं। इनमें– … आसाराम से जुड़ी से खबर भी पढ़िए- रेप का दोषी आसाराम 6 महीने जेल से बाहर रहेगा:राजस्थान हाईकोर्ट से पहली बार जमानत; 30 अगस्त को ही जेल में किया था सरेंडर राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। (पढ़िए पूरी खबर)
रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट के बाद गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट से भी जमानत मिल गई। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने के लिए जमानत देते हुए सजा स्थगित कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आसाराम उर्फ आशुमल (86) के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया- आसाराम 13 साल से जेल में बंद है। हिरासत प्रमाण-पत्र के अनुसार उसने छूट सहित कुल 12 साल, 11 महीने और 27 दिन की सजा काट ली है। जबकि वास्तविक हिरासत अवधि 11 साल, 6 महीने और 3 दिन की है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दी जमानत
वकीलों के पक्ष सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। दोनों अदालतों ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की है। आसाराम को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय, जोधपुर ने 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर नाबालिग से रेप और अन्य संगीन आरोप थे। करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उसे मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को नियमित जमानत की शर्तें
राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई के बाद 29 अक्टूबर को फैसला दिया था। इसमें 6 महीने की जमानत मंजूर करने के साथ ही शर्तें तय की गई थीं। इनमें– … आसाराम से जुड़ी से खबर भी पढ़िए- रेप का दोषी आसाराम 6 महीने जेल से बाहर रहेगा:राजस्थान हाईकोर्ट से पहली बार जमानत; 30 अगस्त को ही जेल में किया था सरेंडर राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। (पढ़िए पूरी खबर)