पंजाब में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। महिला ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित महिला से मारपीट का केस है। अभी फैसला आना है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 3 पॉइंट में जानिए पीड़िता ने विधायक पर क्या आरोप लगाए… एक आरोपी की मौत, एक पहले ही जेल में बंद
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए महिला के वकील अमित धवन ने बताया कि इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 व 354 का केस दर्ज हुआ था। बुधवार को अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया है। विधायक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है। 3 आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया है। 2 साल पहले SSP से हुआ था विवाद
2023 में मनजिंदर लालपुरा का तत्कालीन एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान से भी विवाद हो गया था। विधायक ने गुरमीत सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एसएसपी चोरों से मिले हैं। खनन पर की गई कार्रवाई से नाराज विधायक ने कहा था कि- एसएसपी ने रात को पुलिस के प्यादे भेजे थे। उन्होंने जो मेरे रिश्तेदार के साथ किया, उसके जवाब का इंतजार करो। हालांकि, एसएसपी ने इन आरोपों को नकारा था। उन्होंने कहा था कि यह रूटीन ऑपरेशन था। उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं। विधायक ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसके बाद सरकार ने एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया था।
पंजाब में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। महिला ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित महिला से मारपीट का केस है। अभी फैसला आना है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 3 पॉइंट में जानिए पीड़िता ने विधायक पर क्या आरोप लगाए… एक आरोपी की मौत, एक पहले ही जेल में बंद
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए महिला के वकील अमित धवन ने बताया कि इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 व 354 का केस दर्ज हुआ था। बुधवार को अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया है। विधायक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है। 3 आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया है। 2 साल पहले SSP से हुआ था विवाद
2023 में मनजिंदर लालपुरा का तत्कालीन एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान से भी विवाद हो गया था। विधायक ने गुरमीत सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एसएसपी चोरों से मिले हैं। खनन पर की गई कार्रवाई से नाराज विधायक ने कहा था कि- एसएसपी ने रात को पुलिस के प्यादे भेजे थे। उन्होंने जो मेरे रिश्तेदार के साथ किया, उसके जवाब का इंतजार करो। हालांकि, एसएसपी ने इन आरोपों को नकारा था। उन्होंने कहा था कि यह रूटीन ऑपरेशन था। उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं। विधायक ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसके बाद सरकार ने एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया था।