चंडीगढ़ में बेटी के 16वें जन्मदिन पर गोवा सरप्राइज टूर की तैयारी एक परिवार को भारी पड़ गई। उन्होंने मेक माय ट्रिप (एम.एम.टी.) से बुकिंग की थी, लेकिन कंपनी ने फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की और टूर रद्द करने का दबाव बनाने लगी। इससे परेशान होकर परिवार ने चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए 15 हजार रुपए हर्जाना, 80,809 रुपए 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 10 हजार रुपए केस खर्च के तौर पर अदा करने का आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला सेक्टर-41ए निवासी नवप्रीत सिंह ने कंज्यूमर कोर्ट में दी याचिका में बताया कि वह अपनी पत्नी हरप्रीत कौर, मां मंजीत कौर, बेटी परनीत कौर और बेटे मेहताब सिंह के साथ 26 मई 2023 को गोवा में बेटी का 16वां बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेक माय ट्रिप के ऑनलाइन पोर्टल से ‘अमेजिंग गोवा फ्लाइट्स इनक्लूसिव डील यूएन’ नामक पैकेज बुक किया, जिसकी कीमत 82,809 थी। 12 फरवरी 2023 को 9,000 एडवांस देकर बुकिंग की और फिर 30 अप्रैल 2023 को शेष 73,809 भी ऑनलाइन जमा कर दिए। आखिरी समय पर किया टूर कैंसिल शिकायतकर्ता के अनुसार, बुकिंग पूरी होने के बाद 18 मई 2023 को कंपनी की ओर से एक ईमेल आया, जिसमें कहा गया कि उड़ान के साथ कुछ परिचालन समस्याएं हैं और वे अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही उन्हें कहा गया कि वे खुद से कोई दूसरा इंतजाम कर लें। नवप्रीत सिंह ने कई बार दूसरी उड़ान की मांग की, लेकिन कंपनी ने हर बार इनकार कर दिया और रिफंड देने से भी मना कर दिया। उल्टा परिवार पर पैकेज कैंसिल करने का दबाव बनाने लगी। जबकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसने कंपनी के भरोसे ही बुकिंग कराई थी और फ्लाइट की जानकारी उसे नहीं थी। कंपनी की दलील मेक माय ट्रिप ने अपनी दलील में कहा कि वह केवल एक ऑनलाइन सुविधा प्रदाता है और होटल व एयर टिकट की बुकिंग संबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से की जाती है। उपयोगकर्ता ने खुद सेवाओं की शर्तों को स्वीकार किया था। लेकिन आयोग ने माना कि कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और सेवा में कोताही बरती।
चंडीगढ़ में बेटी के 16वें जन्मदिन पर गोवा सरप्राइज टूर की तैयारी एक परिवार को भारी पड़ गई। उन्होंने मेक माय ट्रिप (एम.एम.टी.) से बुकिंग की थी, लेकिन कंपनी ने फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की और टूर रद्द करने का दबाव बनाने लगी। इससे परेशान होकर परिवार ने चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए 15 हजार रुपए हर्जाना, 80,809 रुपए 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 10 हजार रुपए केस खर्च के तौर पर अदा करने का आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला सेक्टर-41ए निवासी नवप्रीत सिंह ने कंज्यूमर कोर्ट में दी याचिका में बताया कि वह अपनी पत्नी हरप्रीत कौर, मां मंजीत कौर, बेटी परनीत कौर और बेटे मेहताब सिंह के साथ 26 मई 2023 को गोवा में बेटी का 16वां बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेक माय ट्रिप के ऑनलाइन पोर्टल से ‘अमेजिंग गोवा फ्लाइट्स इनक्लूसिव डील यूएन’ नामक पैकेज बुक किया, जिसकी कीमत 82,809 थी। 12 फरवरी 2023 को 9,000 एडवांस देकर बुकिंग की और फिर 30 अप्रैल 2023 को शेष 73,809 भी ऑनलाइन जमा कर दिए। आखिरी समय पर किया टूर कैंसिल शिकायतकर्ता के अनुसार, बुकिंग पूरी होने के बाद 18 मई 2023 को कंपनी की ओर से एक ईमेल आया, जिसमें कहा गया कि उड़ान के साथ कुछ परिचालन समस्याएं हैं और वे अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही उन्हें कहा गया कि वे खुद से कोई दूसरा इंतजाम कर लें। नवप्रीत सिंह ने कई बार दूसरी उड़ान की मांग की, लेकिन कंपनी ने हर बार इनकार कर दिया और रिफंड देने से भी मना कर दिया। उल्टा परिवार पर पैकेज कैंसिल करने का दबाव बनाने लगी। जबकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसने कंपनी के भरोसे ही बुकिंग कराई थी और फ्लाइट की जानकारी उसे नहीं थी। कंपनी की दलील मेक माय ट्रिप ने अपनी दलील में कहा कि वह केवल एक ऑनलाइन सुविधा प्रदाता है और होटल व एयर टिकट की बुकिंग संबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से की जाती है। उपयोगकर्ता ने खुद सेवाओं की शर्तों को स्वीकार किया था। लेकिन आयोग ने माना कि कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और सेवा में कोताही बरती।