
जम्मू, 03 जनवरी: संपदा विभाग ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में अदालत को सूचित किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है।
इसमें आगे बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा को बेदखली का आदेश जारी किया गया था और शर्मा को 73,470 रुपये का दंडात्मक किराया चुकाने का नोटिस भी जारी किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की खंडपीठ के समक्ष संपदा विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है, “शर्मा द्वारा कब्जा किए गए परिसर को सील कर दिया गया है।” गौरतलब है कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, सत शर्मा, पूर्व एमएलसी सुरिंदर अंबरदार और जफर इकबाल मन्हास (पूर्व एमएलसी) सहित रहने वालों के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अनुपालन रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया है कि जफर इकबाल मन्हास और सुरिंदर अंबरदार के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही भी शुरू की गई है। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता एसएस चन्नी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और उन्हें 14,690 रुपये के दंडात्मक किराए के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्बास वानी ने भी अपना आवास खाली कर दिया है और उन्हें भी 19,586 रुपये के दंडात्मक किराए के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है।
संपदा विभाग ने यह भी खुलासा किया कि पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने भी अपने आवास खाली कर दिए हैं और उन्हें क्रमशः 28,211 रुपये और 13,993 रुपये के दंडात्मक किराये के नोटिस जारी किए गए हैं।