वक्फ विधेयक के असंवैधानिक होने के सवाल पर BJP नेता और जाइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि- अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावों और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को नकारते हुए कहा कि ‘वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है।’ वहीं, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी करीब 65 याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं के रूप में जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नामित किया है, ताकि सभी की बात सामने रखी जा सके और सुनवाई व्यवस्थित ढंग से हो। इन 5 याचिकाओं में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 5 मई तक किसी भी वक्फ संपत्ति (वक्फ बाय यूजर संपत्ति, पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के जरिये घोषित) से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्हें डी-नोटिफाई भी नहीं किया जाएगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति की जाएगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश भी जारी नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने मामले का कॉज टाइटल बदलकर ‘इन रे: वक्फ अमेंडमेंट एक्ट’ कर दिया है। इस मामले की सुनवाई CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। AIMIM चीफ ओवैसी सहित इन 5 की याचिकाओं पर सुनवाई होगी मकबूल याचिकाकर्ताओं और अग्रवाल सरकार नोडल वकील नियुक्त इस केस में तीन नोडल वकीलों की भी नियुक्ति हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट एजाज मकबूल नोडल वकील होंगे। केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट कानू अग्रवाल कोर्ट में पक्ष रखेंगे। वहीं अन्य याचिकाकर्ताओं, जिन्हें हस्तक्षेपकर्ता के रूप में जोड़ा गया है, उनकी ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को जिम्मेदारी दी गई है। याचिका में 3 बड़ी बातें… 17 अप्रैल की सुनवाई की लाइव खबर देखें… 16 अप्रैलः वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर SG ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान 3 बड़ी बातें…. 1. वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया: अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा,’ हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं?’ 2. पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं सदी की है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी।’ 3. बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम: सिब्बल ने कहा, ‘केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई सुनवाई की लाइव खबर देखें… कानून में कौन से प्वाइंट्स है जिनसे विवाद हुआ AIMPLB ने 87 दिन प्रदर्शन का ऐलान किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। ——————————————- मामले से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में हैं। पूरी खबर पढ़ें…
वक्फ विधेयक के असंवैधानिक होने के सवाल पर BJP नेता और जाइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि- अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावों और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को नकारते हुए कहा कि ‘वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है।’ वहीं, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी करीब 65 याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं के रूप में जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नामित किया है, ताकि सभी की बात सामने रखी जा सके और सुनवाई व्यवस्थित ढंग से हो। इन 5 याचिकाओं में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 5 मई तक किसी भी वक्फ संपत्ति (वक्फ बाय यूजर संपत्ति, पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के जरिये घोषित) से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्हें डी-नोटिफाई भी नहीं किया जाएगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति की जाएगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश भी जारी नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने मामले का कॉज टाइटल बदलकर ‘इन रे: वक्फ अमेंडमेंट एक्ट’ कर दिया है। इस मामले की सुनवाई CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। AIMIM चीफ ओवैसी सहित इन 5 की याचिकाओं पर सुनवाई होगी मकबूल याचिकाकर्ताओं और अग्रवाल सरकार नोडल वकील नियुक्त इस केस में तीन नोडल वकीलों की भी नियुक्ति हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट एजाज मकबूल नोडल वकील होंगे। केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट कानू अग्रवाल कोर्ट में पक्ष रखेंगे। वहीं अन्य याचिकाकर्ताओं, जिन्हें हस्तक्षेपकर्ता के रूप में जोड़ा गया है, उनकी ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को जिम्मेदारी दी गई है। याचिका में 3 बड़ी बातें… 17 अप्रैल की सुनवाई की लाइव खबर देखें… 16 अप्रैलः वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर SG ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान 3 बड़ी बातें…. 1. वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया: अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा,’ हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं?’ 2. पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं सदी की है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी।’ 3. बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम: सिब्बल ने कहा, ‘केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई सुनवाई की लाइव खबर देखें… कानून में कौन से प्वाइंट्स है जिनसे विवाद हुआ AIMPLB ने 87 दिन प्रदर्शन का ऐलान किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। ——————————————- मामले से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में हैं। पूरी खबर पढ़ें…