
अरुण त्रिसल
कठुआ, 01 जनवरी, जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। ARTO (सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) शम्मी शाह ने हाल ही में कहा है कि अगर कोई वाहन बिना आवश्यक दस्तावेजों के राज्य में प्रवेश करता है, तो उस वाहन को सीज कर दिया जाएगा।
यह कदम राज्य में यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और अवैध वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। दस्तावेजों में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), बीमा दस्तावेज, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), और वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
यह नियम विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए लागू किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी कानूनी मानकों का पालन कर रहे हैं। यह निर्देश राज्य के ट्रैफिक विभाग और परिवहन अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के प्रयासों का हिस्सा है।
यदि आपकी गाड़ी जम्मू-कश्मीर में प्रवेश कर रही है, तो सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और वैध हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।