वाराणसी के IIT-BHU गैंगरेप केस में लंका पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने गैंगरेप केस में पीड़िता का पहला मेडिकल करने वाले डॉक्टर हेमंत शर्मा को ही चार्जशीट से गायब कर दिया। चार्जशीट में उनके बयान भी दर्ज नहीं किए। उन्हें गवाहों की सूची में भी शामिल नहीं किया। पुलिस ने केस में केवल 2 गवाह ही शामिल किए, जबकि तीन गवाह खुद पुलिस कर्मी हैं। डॉक्टर ने कोर्ट में कहा- छात्रा के शरीर पर चोट के निशान
17 जनवरी को डॉ. अनामिका की कोर्ट में गवाही में साफ हुआ कि पहला मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने भी कई परीक्षण किए थे। इसके बाद अभियोजन ने धारा-311 के विशेषाधिकार में विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर को 23 जनवरी को तलब किया। डॉ. हेमंत शर्मा ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाही दी। इसमें बताया कि जब छात्रा आई थी तब उसके शरीर पर चोट के निशान थे। चेहरे पर लगे निशान साफ दिख रहे थे, हाथ पर भी स्क्रैच थे। डॉ. हेमंत की रिपोर्ट पर पुलिस ने धाराएं बढ़ाई
कोर्ट में यह भी क्लियर हुआ कि पुलिस ने केस दर्ज किया। फिर डॉ. हेमंत शर्मा ने प्राइमरी मेडिकल किया। इंटरनल मेडिकल के लिए पीड़िता को कबीरचौरा महिला अस्पताल रेफर किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस में धाराएं बढ़ाईं। कोर्ट में डॉक्टर से अभियोजन के अलावा कुणाल पांडे समेत तीनों आरोपियों के वकीलों ने जिरह की। कोर्ट में पांच सवालों के जवाब दिए। हालांकि, अब अगली तारीख पर कोर्ट ने केस लिखने वाले लंका थाने के मुंशी को तलब किया है। केस में 27 जनवरी को सुनवाई होगी। लंका पुलिस ने अपनी चार्जशीट में विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत शर्मा को शामिल नहीं किया। यहां तक कि डॉक्टर को चार्जशीट का हिस्सा तक नहीं बनाया। कोई बयान नहीं दर्ज किया। डॉ. अनामिका ने कहा- रेप से इनकार नहीं कर सकते
17 जनवरी को डॉक्टर अनामिका कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने दो पेज का बयान दर्ज कराया। उनके बयान में कई अहम बातें सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि रेप संबंधित हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में पीड़ित छात्रा अभी बेंगलुरु में है और 1 फरवरी के बाद कोर्ट में पेश होगी। कोर्ट ने छात्रा को वर्चुअल पेशी और जिरह के लिए अनुमति दी है, जिसके विरोध में आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की है। 22 अगस्त को छात्रा ने बयान दर्ज कराए थे
अभियोजन की वकील बिंदू सिंह ने बताया- कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त, 2024 को बुलाया था। तब पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। अपने साथ हुई वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की। धमकाने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद से वह कई तरह के दबाव महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती है। 8 महीने बाद ट्रायल, 12 बार जिरह में तलब
जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 18 जुलाई, 2024 से ट्रायल शुरू हुआ था। इस सुनवाई के दौरान छात्रा ने अपना बयान 22 अगस्त तक दर्ज कराया। इसी बीच आरोपियों को जमानत मिल गई। आरोपियों की मौजूदगी में जुलाई से दिसंबर तक छात्रा को 12 बार कोर्ट में तलब किया जा चुका है। कोर्ट उससे 8 बार जिरह कर चुकी है। वहीं 4 बार अलग-अलग कारणों से वह नहीं आ सकी। कभी आरोपियों की ओर से अपील तो कभी अगली तारीख, इन सब के बीच अब तक उसके बयान पर जिरह पूरी नहीं हो सकी है। वारदात वाली रात क्या हुआ था? FIR से जानिए…
पीड़ित ने 2 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा था, ‘मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में कर्मन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए। मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT-BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। —————————- ये भी पढ़ें: मंत्री की बहन को ठगने वाले भाजपा नेता को जेल:मुंबई से गिरफ्तार कर हरदोई लाई पुलिस; फ्लैट के नाम पर 98 लाख की धोखाधड़ी हरदोई पुलिस ने गाजीपुर से दो बार विधायक रहे सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है। गुपचुप तरीके से गुरुवार को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुभाष पासी और उनकी पत्नी रीना पासी पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल समेत दो लोगों से मुंबई में फ्लैट दिलाने के नाम पर 98 लाख रुपए ठगने का आरोप है…(पढ़ें पूरी खबर)
वाराणसी के IIT-BHU गैंगरेप केस में लंका पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने गैंगरेप केस में पीड़िता का पहला मेडिकल करने वाले डॉक्टर हेमंत शर्मा को ही चार्जशीट से गायब कर दिया। चार्जशीट में उनके बयान भी दर्ज नहीं किए। उन्हें गवाहों की सूची में भी शामिल नहीं किया। पुलिस ने केस में केवल 2 गवाह ही शामिल किए, जबकि तीन गवाह खुद पुलिस कर्मी हैं। डॉक्टर ने कोर्ट में कहा- छात्रा के शरीर पर चोट के निशान
17 जनवरी को डॉ. अनामिका की कोर्ट में गवाही में साफ हुआ कि पहला मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने भी कई परीक्षण किए थे। इसके बाद अभियोजन ने धारा-311 के विशेषाधिकार में विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर को 23 जनवरी को तलब किया। डॉ. हेमंत शर्मा ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाही दी। इसमें बताया कि जब छात्रा आई थी तब उसके शरीर पर चोट के निशान थे। चेहरे पर लगे निशान साफ दिख रहे थे, हाथ पर भी स्क्रैच थे। डॉ. हेमंत की रिपोर्ट पर पुलिस ने धाराएं बढ़ाई
कोर्ट में यह भी क्लियर हुआ कि पुलिस ने केस दर्ज किया। फिर डॉ. हेमंत शर्मा ने प्राइमरी मेडिकल किया। इंटरनल मेडिकल के लिए पीड़िता को कबीरचौरा महिला अस्पताल रेफर किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस में धाराएं बढ़ाईं। कोर्ट में डॉक्टर से अभियोजन के अलावा कुणाल पांडे समेत तीनों आरोपियों के वकीलों ने जिरह की। कोर्ट में पांच सवालों के जवाब दिए। हालांकि, अब अगली तारीख पर कोर्ट ने केस लिखने वाले लंका थाने के मुंशी को तलब किया है। केस में 27 जनवरी को सुनवाई होगी। लंका पुलिस ने अपनी चार्जशीट में विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत शर्मा को शामिल नहीं किया। यहां तक कि डॉक्टर को चार्जशीट का हिस्सा तक नहीं बनाया। कोई बयान नहीं दर्ज किया। डॉ. अनामिका ने कहा- रेप से इनकार नहीं कर सकते
17 जनवरी को डॉक्टर अनामिका कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने दो पेज का बयान दर्ज कराया। उनके बयान में कई अहम बातें सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि रेप संबंधित हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में पीड़ित छात्रा अभी बेंगलुरु में है और 1 फरवरी के बाद कोर्ट में पेश होगी। कोर्ट ने छात्रा को वर्चुअल पेशी और जिरह के लिए अनुमति दी है, जिसके विरोध में आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की है। 22 अगस्त को छात्रा ने बयान दर्ज कराए थे
अभियोजन की वकील बिंदू सिंह ने बताया- कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त, 2024 को बुलाया था। तब पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। अपने साथ हुई वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की। धमकाने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद से वह कई तरह के दबाव महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती है। 8 महीने बाद ट्रायल, 12 बार जिरह में तलब
जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 18 जुलाई, 2024 से ट्रायल शुरू हुआ था। इस सुनवाई के दौरान छात्रा ने अपना बयान 22 अगस्त तक दर्ज कराया। इसी बीच आरोपियों को जमानत मिल गई। आरोपियों की मौजूदगी में जुलाई से दिसंबर तक छात्रा को 12 बार कोर्ट में तलब किया जा चुका है। कोर्ट उससे 8 बार जिरह कर चुकी है। वहीं 4 बार अलग-अलग कारणों से वह नहीं आ सकी। कभी आरोपियों की ओर से अपील तो कभी अगली तारीख, इन सब के बीच अब तक उसके बयान पर जिरह पूरी नहीं हो सकी है। वारदात वाली रात क्या हुआ था? FIR से जानिए…
पीड़ित ने 2 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा था, ‘मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में कर्मन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए। मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT-BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। —————————- ये भी पढ़ें: मंत्री की बहन को ठगने वाले भाजपा नेता को जेल:मुंबई से गिरफ्तार कर हरदोई लाई पुलिस; फ्लैट के नाम पर 98 लाख की धोखाधड़ी हरदोई पुलिस ने गाजीपुर से दो बार विधायक रहे सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है। गुपचुप तरीके से गुरुवार को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुभाष पासी और उनकी पत्नी रीना पासी पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल समेत दो लोगों से मुंबई में फ्लैट दिलाने के नाम पर 98 लाख रुपए ठगने का आरोप है…(पढ़ें पूरी खबर)