सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संसद ही सबसे ऊपर है। धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर आयोजित प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे। धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ का यह बयान तब आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान का मामला पहुंचा है। दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में CJI किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के कार्यक्षेत्र को लेकर बहस तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच विवाद से शुरू हुई थी। राज्य सरकार के बिल रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी एक महीने की टाइम लाइन तय कर दी थी। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने बयान दिए। संसद से ऊपर कोई और संस्था नहीं- जगदीप धनखड़ धनखड़ ने कहा- एक प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए है और यह उन्हें सुरक्षित रखता है। संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि संसद से ऊपर कोई और संस्था है। धनखड़ ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द, देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर ही बोले जाते हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। बहस के पीछे तमिलनाडु सरकार vs राज्यपाल केस, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय की थी राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- उनके पास पूर्ण वीटो नहीं 8 अप्रैल को दिए फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर एक्शन लेने की समय सीमा तय की थी। हालांकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 11 अप्रैल को डाला गया। अदालत ने कहा था कि इस मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए निशिकांत और धनखड़ के बयान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में आप (CJI) किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। र्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते दुबे की खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा
22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ दिए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। ————————- SC, राष्ट्रपति और राज्यपाल विवाद से जुड़ा ये एक्सप्लेनर पढ़ें… संविधान में कौन सर्वोच्च, क्या राष्ट्रपति को अदालतें आदेश दे सकती हैं; आर्टिकल-142 और उप-राष्ट्रपति के बयान पर बवाल, जानें पूरी कहानी उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप उन्हें ही निर्देश कैसे दे सकते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को भी निर्देश दिए थे। पूरी खबर पढ़ें…
सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संसद ही सबसे ऊपर है। धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर आयोजित प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे। धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ का यह बयान तब आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान का मामला पहुंचा है। दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में CJI किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के कार्यक्षेत्र को लेकर बहस तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच विवाद से शुरू हुई थी। राज्य सरकार के बिल रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी एक महीने की टाइम लाइन तय कर दी थी। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने बयान दिए। संसद से ऊपर कोई और संस्था नहीं- जगदीप धनखड़ धनखड़ ने कहा- एक प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए है और यह उन्हें सुरक्षित रखता है। संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि संसद से ऊपर कोई और संस्था है। धनखड़ ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द, देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर ही बोले जाते हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। बहस के पीछे तमिलनाडु सरकार vs राज्यपाल केस, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय की थी राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- उनके पास पूर्ण वीटो नहीं 8 अप्रैल को दिए फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर एक्शन लेने की समय सीमा तय की थी। हालांकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 11 अप्रैल को डाला गया। अदालत ने कहा था कि इस मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए निशिकांत और धनखड़ के बयान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में आप (CJI) किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। र्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते दुबे की खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा
22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ दिए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। ————————- SC, राष्ट्रपति और राज्यपाल विवाद से जुड़ा ये एक्सप्लेनर पढ़ें… संविधान में कौन सर्वोच्च, क्या राष्ट्रपति को अदालतें आदेश दे सकती हैं; आर्टिकल-142 और उप-राष्ट्रपति के बयान पर बवाल, जानें पूरी कहानी उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप उन्हें ही निर्देश कैसे दे सकते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को भी निर्देश दिए थे। पूरी खबर पढ़ें…