AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) में बदलाव किए इसलिए इन दोनों को जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने गुरुवार (8 जनवरी) को महाराष्ट्र के धुले में एक कार्यक्रम में कहा कि आज ये दो युवा, जो साढ़े पांच साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी एक साल, दो साल, या साढ़े पांच साल जेल में रहा है। दरअसल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा समेत 5 लोगों को जमानत दे दी। ओवैसी के भाषण की 3 बड़ी बातें… ——————————— ये खबर भी पढ़ें… दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील को जमानत नहीं मिली: सुप्रीम कोर्ट ने एक साल अपील करने पर रोक लगाई, 5 आरोपियों को बेल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) में बदलाव किए इसलिए इन दोनों को जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने गुरुवार (8 जनवरी) को महाराष्ट्र के धुले में एक कार्यक्रम में कहा कि आज ये दो युवा, जो साढ़े पांच साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी एक साल, दो साल, या साढ़े पांच साल जेल में रहा है। दरअसल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा समेत 5 लोगों को जमानत दे दी। ओवैसी के भाषण की 3 बड़ी बातें… ——————————— ये खबर भी पढ़ें… दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील को जमानत नहीं मिली: सुप्रीम कोर्ट ने एक साल अपील करने पर रोक लगाई, 5 आरोपियों को बेल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…