चंडीगढ़ के एक वकील ने पुलिस को एप्लिकेशन देकर पड़ोसी की पिटाई की इजाजत मांगी है। पुलिस के अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, गृह सचिव, DGP, SSP और बार काउंसिल चेयरमैन को भी यह एप्लिकेशन भेजी गई है। वकील का कहना है कि पड़ोसी ने जानबूझकर उनकी नई थार Roxx पर खरोंचें मारकर उनका 1 लाख रुपए का नुकसान किया है। इस बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। वकील ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह सार्वजनिक रूप से व्यक्ति की पिटाई कर सकते हैं। हालांकि सेक्टर 34 पुलिस ने इस तरह की शिकायत मिलने से इनकार किया है लेकिन अधिकारी अभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला… वकील बोले- पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की
वकील रावत ने पुलिस अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) फैसले की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस फैसले में साफ कहा गया है कि जब भी कोई गंभीर अपराध हो, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। SHO बोले- मुझे शिकायत नहीं मिली
इस संबंध में चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पुलिस थाने के SHO इंस्पेक्टर सतिंदर कुमार ने कहा कि अभी तक यह मामला मेरे ध्यान में नहीं है। हो सकता है कि वकील ने सीनियर अफसर को शिकायत दी होगी। अभी हमारे पास नहीं आई है।
चंडीगढ़ के एक वकील ने पुलिस को एप्लिकेशन देकर पड़ोसी की पिटाई की इजाजत मांगी है। पुलिस के अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, गृह सचिव, DGP, SSP और बार काउंसिल चेयरमैन को भी यह एप्लिकेशन भेजी गई है। वकील का कहना है कि पड़ोसी ने जानबूझकर उनकी नई थार Roxx पर खरोंचें मारकर उनका 1 लाख रुपए का नुकसान किया है। इस बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। वकील ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह सार्वजनिक रूप से व्यक्ति की पिटाई कर सकते हैं। हालांकि सेक्टर 34 पुलिस ने इस तरह की शिकायत मिलने से इनकार किया है लेकिन अधिकारी अभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला… वकील बोले- पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की
वकील रावत ने पुलिस अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) फैसले की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस फैसले में साफ कहा गया है कि जब भी कोई गंभीर अपराध हो, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। SHO बोले- मुझे शिकायत नहीं मिली
इस संबंध में चंडीगढ़ के सेक्टर 34 पुलिस थाने के SHO इंस्पेक्टर सतिंदर कुमार ने कहा कि अभी तक यह मामला मेरे ध्यान में नहीं है। हो सकता है कि वकील ने सीनियर अफसर को शिकायत दी होगी। अभी हमारे पास नहीं आई है।