हिमाचल की राजधानी शिमला की सड़कों पर बाइकर्स गैंग की तेज रफ्तार और स्टंटबाजी ने कोहराम मचा रखा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें बाइक सवार युवक ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते थे। यह वीडियो शिमला के उप नगर संजौली का बताया जा रहा है और पांच-छह दिन पहले का शूट है। SHO संजौली जसवंत सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द बाइकर्स का पता लगा दिया जाएगा। शहर की सड़कों पर जगह-जगह लगे सीसीटीवी देखने के बाद ही यह मालूम पड़ेगा कि कुल कितने बाइकर्स स्टंटबाजी कर रहे थे। अभी वीडियो में दो बाइकर्स लग रहे हैं। इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। जाने कब लगती है BNS की धारा 281? BNS धारा 281 तब लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तेज या लापरवाही से वाहन चलाता है, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को खतरा हो सकता है। यह अपराध सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने तक का कारावास और या जुर्माना हो सकता है। BNS की धारा 125 में 3 साल तक की जेल का प्रावधान BNS की धारा 125 के तहत, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाजी में ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की जान या सुरक्षा को खतरा होता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। दोषी को मिलने वाली सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती हैं, इसके तहत तीन साल तक की जेल, एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 42 सेकेंड के वीडियो में कई खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया में 42 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दो बाइकर्स नजर आ रहे हैं। एक बाइक सवार आगे स्टंट कर रहा है, दूसरा वीडियो बना रहा है। इस दौरान तेज रफ्तार व स्टंटबाजी कर रहे बाइकर्स कई बार पैदल चलते लोगों और गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचते हैं। चलती गाड़ी को लात मारता दिख बाइकर्स इतना ही नहीं एक बाइकर्स को बाइक चलाते वक्त गाड़ी की तरफ पांव (किक) मार रहा है। एक महिला जो अपने बच्चे को स्कूल से घर ला रही होती है, वह बाइक से टकराने से बाल बाल बची। बाइकर्स पिछले टायर पर स्कूटी खड़ी करके स्टंटबाजी कर रहा है और वह चलती हुई बस को हाथ से छूता है। इस दौरान बाइक को एक हाथ से हैंडल करता है। इनकी थोड़ी सी भी चूक लोगों सड़क पर चलते लोगों और दूसरे वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल सकती थी। मंडी में 6 दिन पहले हुई 22 साल के लड़के की मौत हिमाचल की छोटी काशी मंडी में 6 दिन पहले ही एक परिवार ने बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे 22 साल के अनिकेत को खोया है। अनिकेत भी रील बनाने के चक्कर में इसी तरह की स्टंटबाजी कर रहा था। स्टंट करते वक्त बाइक फिसलने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलोरी टनल के पास उसकी मौत हो गई। जब वह स्टंटबाजी कर रहा था तो उसके दो साथी वीडियो बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रील शूट कर रहे वीडियोग्राफर और दूसरे राइडर्स पर भी एफआईआर की है। मंडी हादसे के बाद डीजीपी ने FIR के निर्देश दिए मंडी हादसे के दो दिन बाद हिमाचल के डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें डीजीपी ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए कि अब हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाने पर सीधी एफआईआर दर्ज की जाए। डीजीपी ने कहा- हाईवे और फोरलेन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ सेकेंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है, जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती है। DGP ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए डीजीपी ने हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज करने के निर्देश दिए। जो लोग खतरनाक या संवेदनशील स्थानों पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल की राजधानी शिमला की सड़कों पर बाइकर्स गैंग की तेज रफ्तार और स्टंटबाजी ने कोहराम मचा रखा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें बाइक सवार युवक ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते थे। यह वीडियो शिमला के उप नगर संजौली का बताया जा रहा है और पांच-छह दिन पहले का शूट है। SHO संजौली जसवंत सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द बाइकर्स का पता लगा दिया जाएगा। शहर की सड़कों पर जगह-जगह लगे सीसीटीवी देखने के बाद ही यह मालूम पड़ेगा कि कुल कितने बाइकर्स स्टंटबाजी कर रहे थे। अभी वीडियो में दो बाइकर्स लग रहे हैं। इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। जाने कब लगती है BNS की धारा 281? BNS धारा 281 तब लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तेज या लापरवाही से वाहन चलाता है, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को खतरा हो सकता है। यह अपराध सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने तक का कारावास और या जुर्माना हो सकता है। BNS की धारा 125 में 3 साल तक की जेल का प्रावधान BNS की धारा 125 के तहत, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाजी में ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की जान या सुरक्षा को खतरा होता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। दोषी को मिलने वाली सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती हैं, इसके तहत तीन साल तक की जेल, एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 42 सेकेंड के वीडियो में कई खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया में 42 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दो बाइकर्स नजर आ रहे हैं। एक बाइक सवार आगे स्टंट कर रहा है, दूसरा वीडियो बना रहा है। इस दौरान तेज रफ्तार व स्टंटबाजी कर रहे बाइकर्स कई बार पैदल चलते लोगों और गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचते हैं। चलती गाड़ी को लात मारता दिख बाइकर्स इतना ही नहीं एक बाइकर्स को बाइक चलाते वक्त गाड़ी की तरफ पांव (किक) मार रहा है। एक महिला जो अपने बच्चे को स्कूल से घर ला रही होती है, वह बाइक से टकराने से बाल बाल बची। बाइकर्स पिछले टायर पर स्कूटी खड़ी करके स्टंटबाजी कर रहा है और वह चलती हुई बस को हाथ से छूता है। इस दौरान बाइक को एक हाथ से हैंडल करता है। इनकी थोड़ी सी भी चूक लोगों सड़क पर चलते लोगों और दूसरे वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल सकती थी। मंडी में 6 दिन पहले हुई 22 साल के लड़के की मौत हिमाचल की छोटी काशी मंडी में 6 दिन पहले ही एक परिवार ने बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे 22 साल के अनिकेत को खोया है। अनिकेत भी रील बनाने के चक्कर में इसी तरह की स्टंटबाजी कर रहा था। स्टंट करते वक्त बाइक फिसलने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलोरी टनल के पास उसकी मौत हो गई। जब वह स्टंटबाजी कर रहा था तो उसके दो साथी वीडियो बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रील शूट कर रहे वीडियोग्राफर और दूसरे राइडर्स पर भी एफआईआर की है। मंडी हादसे के बाद डीजीपी ने FIR के निर्देश दिए मंडी हादसे के दो दिन बाद हिमाचल के डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें डीजीपी ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए कि अब हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाने पर सीधी एफआईआर दर्ज की जाए। डीजीपी ने कहा- हाईवे और फोरलेन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ सेकेंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है, जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती है। DGP ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए डीजीपी ने हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज करने के निर्देश दिए। जो लोग खतरनाक या संवेदनशील स्थानों पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।