हरियाणा के हिसार सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी की जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है। बता दें कि हिसार पुलिस ने यूट्यूब चैनल ‘ट्रैवल विद जो’ चलाने वाली 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। ज्योति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। फैसले के दौरान कोर्ट ने ये अहम बातें कहीं… ज्योति के वकील बोले- सबूतों की जांच नहीं हुई
कोर्ट में ज्योति के वकील ने दलील दी कि जांच में जिन खुफिया जानकारियों पर भरोसा किया गया है, उनकी जांच नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष विदेशी एजेंटों के साथ संवेदनशील सामग्री शेयर करने के सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सच है कि ऐसे मामलों का अंततः परीक्षण किया जाना चाहिए और अभियुक्त को आरोपों का विरोध करने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया कि जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को उस स्तर पर उपलब्ध सबूतों की समग्रता पर विचार करना चाहिए।
हरियाणा के हिसार सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी की जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है। बता दें कि हिसार पुलिस ने यूट्यूब चैनल ‘ट्रैवल विद जो’ चलाने वाली 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। ज्योति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। फैसले के दौरान कोर्ट ने ये अहम बातें कहीं… ज्योति के वकील बोले- सबूतों की जांच नहीं हुई
कोर्ट में ज्योति के वकील ने दलील दी कि जांच में जिन खुफिया जानकारियों पर भरोसा किया गया है, उनकी जांच नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष विदेशी एजेंटों के साथ संवेदनशील सामग्री शेयर करने के सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सच है कि ऐसे मामलों का अंततः परीक्षण किया जाना चाहिए और अभियुक्त को आरोपों का विरोध करने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया कि जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को उस स्तर पर उपलब्ध सबूतों की समग्रता पर विचार करना चाहिए।