जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा- अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की है, वो गलत है। दरअसल, अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उन्हें 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। आईएएस को बताया ज्यादा पावरफुल
विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कहा था- विकास दिव्यकीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। एक वीडियो से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, यह विवाद दृष्टि IAS कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति के एक वीडियो शो ‘IAS वर्सेज जज- कौन ज्यादा ताकतवर’ से खड़ा हुआ था। इसमें विकास दिव्यकीर्ति ने IAS को पावरफुल बताया था। इस पर वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की अदालत ने मामला दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने 40 पेज के आदेश में कमलेश मंडोलिया की ओर से पेश किए मानहानि केस को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी थी। पूरे मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… जजों पर टिप्पणी के मामले में विकास दिव्यकीर्ति को नोटिस:22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होने का आदेश; वीडियो में IAS को पावरफुल बताया था जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की। (पूरी खबर पढ़ें)
जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा- अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की है, वो गलत है। दरअसल, अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उन्हें 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। आईएएस को बताया ज्यादा पावरफुल
विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कहा था- विकास दिव्यकीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। एक वीडियो से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, यह विवाद दृष्टि IAS कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति के एक वीडियो शो ‘IAS वर्सेज जज- कौन ज्यादा ताकतवर’ से खड़ा हुआ था। इसमें विकास दिव्यकीर्ति ने IAS को पावरफुल बताया था। इस पर वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की अदालत ने मामला दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने 40 पेज के आदेश में कमलेश मंडोलिया की ओर से पेश किए मानहानि केस को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी थी। पूरे मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… जजों पर टिप्पणी के मामले में विकास दिव्यकीर्ति को नोटिस:22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होने का आदेश; वीडियो में IAS को पावरफुल बताया था जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की। (पूरी खबर पढ़ें)