
बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए ‘पूरी दुनिया’ को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया। हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सोसले ने 10 जून को कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। कर्नाटक सरकार बोली- 3 जून को आखिरी वक्त पर विक्ट्री परेड की जानकारी दी गई राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि RCB ने 29 मई को पंजाब के खिलाफ मैच जीत लिया था। टीम को पहले से पता था कि वे फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री परेड या स्टेडियम में होने वाले जश्न के लिए कोई अनुमति नहीं ली। एडवोकेट जनरल ने कहा, ‘3 जून को, मैच शुरू होने से सिर्फ एक घंटा पहले RCB ने एक पत्र हमें दिया, जिसमें लिखा था कि वे विक्ट्री परेड आयोजित करेंगे। वे अनुमति नहीं मांग रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी योजना की जानकारी दे रहे थे।’ पिछली सुनवाई में क्या हुआ था… 10 जून: दो मामलों की सुनवाई हुई पहला मामला- कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जवाब देगी कर्नाटक सरकार दूसरा मामला: मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका 9 जून: याचिका में सवाल- क्या पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार था सरकार का पक्ष- रेस्टॉरेंट में नहीं बैठे थे, एयरपोर्ट पर थे बेंगलुरु भगदड़ की 3 फोटो… मार्केटिंग हेड के वकील बोले- CCB ने CM के आदेश पर गिरफ्तारी की RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले के वकील ने हाईकोर्ट में कहा- निखिल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि CM सिद्धारमैया ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कोर्ट 6 जून को हुई निखिल सोसले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वकील ने कोर्ट में कहा कि निखिल सोसले अशोक नगर पुलिस थाना इलाके में रहते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम कब्बन पार्क पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। लेकिन निखिल को बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यह जांच का हिस्सा नहीं था, क्योंकि CM ने कहा था कि CCB ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि CCB मामले की जांच नहीं कर रही है। KSCA बोला- भीड़ संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी कर्नाटक सरकार ने KSCA, RCB और DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गुरुवार को अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की थी। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। KSCA ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। ————————————————– बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… RCB की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें; कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले- स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे बेंगलुरु में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं। 33 लोग घायल हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं। पूरी खबर पढ़ें…
बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए ‘पूरी दुनिया’ को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया। हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सोसले ने 10 जून को कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। कर्नाटक सरकार बोली- 3 जून को आखिरी वक्त पर विक्ट्री परेड की जानकारी दी गई राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि RCB ने 29 मई को पंजाब के खिलाफ मैच जीत लिया था। टीम को पहले से पता था कि वे फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री परेड या स्टेडियम में होने वाले जश्न के लिए कोई अनुमति नहीं ली। एडवोकेट जनरल ने कहा, ‘3 जून को, मैच शुरू होने से सिर्फ एक घंटा पहले RCB ने एक पत्र हमें दिया, जिसमें लिखा था कि वे विक्ट्री परेड आयोजित करेंगे। वे अनुमति नहीं मांग रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी योजना की जानकारी दे रहे थे।’ पिछली सुनवाई में क्या हुआ था… 10 जून: दो मामलों की सुनवाई हुई पहला मामला- कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जवाब देगी कर्नाटक सरकार दूसरा मामला: मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका 9 जून: याचिका में सवाल- क्या पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार था सरकार का पक्ष- रेस्टॉरेंट में नहीं बैठे थे, एयरपोर्ट पर थे बेंगलुरु भगदड़ की 3 फोटो… मार्केटिंग हेड के वकील बोले- CCB ने CM के आदेश पर गिरफ्तारी की RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले के वकील ने हाईकोर्ट में कहा- निखिल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि CM सिद्धारमैया ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कोर्ट 6 जून को हुई निखिल सोसले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वकील ने कोर्ट में कहा कि निखिल सोसले अशोक नगर पुलिस थाना इलाके में रहते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम कब्बन पार्क पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। लेकिन निखिल को बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यह जांच का हिस्सा नहीं था, क्योंकि CM ने कहा था कि CCB ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि CCB मामले की जांच नहीं कर रही है। KSCA बोला- भीड़ संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी कर्नाटक सरकार ने KSCA, RCB और DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गुरुवार को अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की थी। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। KSCA ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। ————————————————– बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… RCB की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें; कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले- स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे बेंगलुरु में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं। 33 लोग घायल हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं। पूरी खबर पढ़ें…