
राजस्थान के अंता (बारां) से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने आज ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। मीणा को 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे विधायक नारा लगाने पर अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। इसके बाद गुस्से कोर्ट के अंदर चले गए। यहां से उन्हें अकलेरा (झालावाड़) जेल में भेज दिया गया है। दरअसल, 7 मई 2025 को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था। उन्हें दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 9 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सबसे पहले जानिए- वो मामला जो विधायक के गले की फांस बना कंवरलाल मीणा का राजनीतिक सफर… माफी बचा सकती है विधायकी?:राज्यपाल के पास है पावर, एक्सपर्ट से जानिए- बीजेपी MLA कंवरलाल केस में क्या हैं नियम सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज किया था 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई हुई थी। विधायक के वकील नमित सक्सेना ने कहा था कि रिवॉल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिमिनल फोर्स का कोई मामला नहीं बनता है। जिस वीडियो कैसेट को तोड़ने और जलाने की बात कही गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। ऐसे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी यहां नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था- आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते इससे पहले, हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज करते हुए कहा था कि कंवरलाल ने खुद को राजनीतिक व्यक्ति बताया और कानून की रक्षा के बजाय उसकी अवहेलना की। उसके खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। भले ही अधिकतर में वह दोषमुक्त हुआ हो, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि को दरकिनार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल से स्पीकर और सीएम की मुलाकात के बाद दया याचिका पर चर्चा तेज इधर, कंवरलाल मीणा की विधायकी को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल बीजेपी से लेकर सरकार तक में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच राज्यपाल से विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। सीएम और स्पीकर की राज्यपाल से मुलाकात को कंवरलाल मीणा के प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। …. कंवरलाल मीणा से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… कंवरलाल की विधायकी खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस:जूली, डोटासरा बोले- विधानसभा स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी में बेईमानी नहीं हो बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के बावजूद विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं करने के मुद्दे को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पूरी खबर पढ़िए जूली बोले-स्पीकर कंवरलाल मामले में कुंडली मारकर बैठे हैं:डोटासरा ने कहा-देवनानी आरएसएस-बीजेपी के कहने पर काम कर रहे राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के मामले में स्पीकर वासुदेव देवनानी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूरी खबर पढ़िए…
राजस्थान के अंता (बारां) से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने आज ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। मीणा को 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे विधायक नारा लगाने पर अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। इसके बाद गुस्से कोर्ट के अंदर चले गए। यहां से उन्हें अकलेरा (झालावाड़) जेल में भेज दिया गया है। दरअसल, 7 मई 2025 को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था। उन्हें दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 9 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सबसे पहले जानिए- वो मामला जो विधायक के गले की फांस बना कंवरलाल मीणा का राजनीतिक सफर… माफी बचा सकती है विधायकी?:राज्यपाल के पास है पावर, एक्सपर्ट से जानिए- बीजेपी MLA कंवरलाल केस में क्या हैं नियम सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज किया था 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई हुई थी। विधायक के वकील नमित सक्सेना ने कहा था कि रिवॉल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिमिनल फोर्स का कोई मामला नहीं बनता है। जिस वीडियो कैसेट को तोड़ने और जलाने की बात कही गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। ऐसे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी यहां नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था- आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते इससे पहले, हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज करते हुए कहा था कि कंवरलाल ने खुद को राजनीतिक व्यक्ति बताया और कानून की रक्षा के बजाय उसकी अवहेलना की। उसके खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। भले ही अधिकतर में वह दोषमुक्त हुआ हो, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि को दरकिनार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल से स्पीकर और सीएम की मुलाकात के बाद दया याचिका पर चर्चा तेज इधर, कंवरलाल मीणा की विधायकी को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल बीजेपी से लेकर सरकार तक में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच राज्यपाल से विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। सीएम और स्पीकर की राज्यपाल से मुलाकात को कंवरलाल मीणा के प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। …. कंवरलाल मीणा से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… कंवरलाल की विधायकी खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस:जूली, डोटासरा बोले- विधानसभा स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी में बेईमानी नहीं हो बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के बावजूद विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं करने के मुद्दे को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पूरी खबर पढ़िए जूली बोले-स्पीकर कंवरलाल मामले में कुंडली मारकर बैठे हैं:डोटासरा ने कहा-देवनानी आरएसएस-बीजेपी के कहने पर काम कर रहे राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के मामले में स्पीकर वासुदेव देवनानी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूरी खबर पढ़िए…