वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। वाहनों को आग लगाई और दुकानों-घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अबतक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। 300 के करीब BSF जवान हैं। कुल 21 कंपनियां की तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त वाले इलाकों में इंटरनेट बैन है। धारा 144 भी लागू है। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। इधर, मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं। इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णवनगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़-आगजनी की गई। पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने एक बैठक की। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा- वक्फ कानून असंवैधानिक है। BJP वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ कानून से किसी की भलाई नहीं होगी। बंगाल में जारी हिंसा के बीच तस्वीर जो सुर्खियों में हैं… सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की
पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय बल की तैनाती और हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हम उन रिपोर्ट्स पर आंखें मूंद नहीं सकते जो सामने आई हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। हाईकोर्ट ने कहा- हम आंखें नहीं मूंद सकते
कोलकाता हाईकोर्ट ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा- ‘हम आंखें बंद नहीं कर सकते। संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं बन सकतीं। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे।’ केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव-डीजीपी से की बात केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा। ADG (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया- आज (शनिवार) की घटना का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। पुलिस की ओर से गोली नहीं चली है, BSF की ओर से हो सकता है। ये शुरुआती जानकारी है। घायल खतरे से बाहर है। ममता बोलीं- दंगा न करें, सबकी जान कीमती
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा- वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं, वह केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहें। सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी थी और पुलिस पर पथराव किया था। सुइटी थाना क्षेत्र के साजूर क्रॉसिंग में पुलिस पर क्रूड बम भी फेंके गए थे। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने चार राउंड फायरिंग की थी। गोलीबारी में दो लोग घायल हुए थे। दोनों का इलाज जारी है। बीजेपी सांसद ने शाह से AFSPA लगाने की मांग की बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इलाकों में हिंदुओं पर बार-बार सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी 8 तस्वीरें… सुवेंदु अधिकारी बोले- कट्टरपंथी खुलेआम हिंसा कर रहे
विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा- कुछ कट्टरपंथी समूह संविधान और कानून का विरोध कर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। आम लोग असुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी हिंसा राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शाह से की बातचीत
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य के गर्वनर सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। इसके अलावा बोस ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों के संवेदनशील इलाकों में उपद्रव के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। राजभवन से जारी वीडियो में बोस ने कहा- सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा सकता और विरोध के नाम पर लोगों के जीवन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो सोचते हैं कि वे कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, 87 दिन चलेगा प्रदर्शन
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 07 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दाखिल, 10 लिस्ट हुईं
सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से 10 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट की गई हैं। CJI संजीव खन्ना वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने वालों में पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सांसद, निजी और संगठन (NGO) शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 9 अप्रैल को हंगामा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले 7 और 8 अप्रैल को भी 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ———————————————-
वक्फ मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बंगाल में नए वक्फ कानून पर हिंसा, 22 गिरफ्तार: देशभर में पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन; सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP), आनंद रॉय ने बताया कि हिंसा को लेकर पुलिस ने अपने आप संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। उन्होंने बुधवार को इलाके का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। पूरी खबर पढ़ें…
वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। वाहनों को आग लगाई और दुकानों-घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अबतक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। 300 के करीब BSF जवान हैं। कुल 21 कंपनियां की तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त वाले इलाकों में इंटरनेट बैन है। धारा 144 भी लागू है। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। इधर, मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं। इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णवनगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़-आगजनी की गई। पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने एक बैठक की। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा- वक्फ कानून असंवैधानिक है। BJP वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ कानून से किसी की भलाई नहीं होगी। बंगाल में जारी हिंसा के बीच तस्वीर जो सुर्खियों में हैं… सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की
पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय बल की तैनाती और हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हम उन रिपोर्ट्स पर आंखें मूंद नहीं सकते जो सामने आई हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। हाईकोर्ट ने कहा- हम आंखें नहीं मूंद सकते
कोलकाता हाईकोर्ट ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा- ‘हम आंखें बंद नहीं कर सकते। संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं बन सकतीं। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे।’ केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव-डीजीपी से की बात केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा। ADG (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया- आज (शनिवार) की घटना का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। पुलिस की ओर से गोली नहीं चली है, BSF की ओर से हो सकता है। ये शुरुआती जानकारी है। घायल खतरे से बाहर है। ममता बोलीं- दंगा न करें, सबकी जान कीमती
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा- वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं, वह केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहें। सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी थी और पुलिस पर पथराव किया था। सुइटी थाना क्षेत्र के साजूर क्रॉसिंग में पुलिस पर क्रूड बम भी फेंके गए थे। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने चार राउंड फायरिंग की थी। गोलीबारी में दो लोग घायल हुए थे। दोनों का इलाज जारी है। बीजेपी सांसद ने शाह से AFSPA लगाने की मांग की बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इलाकों में हिंदुओं पर बार-बार सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी 8 तस्वीरें… सुवेंदु अधिकारी बोले- कट्टरपंथी खुलेआम हिंसा कर रहे
विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा- कुछ कट्टरपंथी समूह संविधान और कानून का विरोध कर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। आम लोग असुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी हिंसा राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शाह से की बातचीत
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य के गर्वनर सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। इसके अलावा बोस ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों के संवेदनशील इलाकों में उपद्रव के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। राजभवन से जारी वीडियो में बोस ने कहा- सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा सकता और विरोध के नाम पर लोगों के जीवन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो सोचते हैं कि वे कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, 87 दिन चलेगा प्रदर्शन
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 07 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दाखिल, 10 लिस्ट हुईं
सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से 10 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट की गई हैं। CJI संजीव खन्ना वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने वालों में पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सांसद, निजी और संगठन (NGO) शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 9 अप्रैल को हंगामा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले 7 और 8 अप्रैल को भी 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ———————————————-
वक्फ मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बंगाल में नए वक्फ कानून पर हिंसा, 22 गिरफ्तार: देशभर में पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन; सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP), आनंद रॉय ने बताया कि हिंसा को लेकर पुलिस ने अपने आप संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। उन्होंने बुधवार को इलाके का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। पूरी खबर पढ़ें…